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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पति को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना क्रूरता का कार्य

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पत्नी अगर पति को सार्वजनिक रूप से परेशान करती है,उसे अपमानित और उस पर मौखिक हमला करती है तो यह अत्यधिक क्रूरता का कार्य है। तलाक के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा पति को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने को तलाक का आधार माना। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा पति को सार्वजनिक रूप से परेशान करना, अपमानित करना और मौखिक हमला करना अत्यधिक क्रूरता का कार्य है।

दिल्ली हाईकोर्ट, परिवार न्यायालय के फैसले के खिलाफ पत्नी द्वारा की गई अपील पर सुनवाई कर रही थी। जिसने पति द्वारा दायर याचिका में क्रूरता के आधार पर तलाक की मंजूरी दे दी थी।

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की डिवीजन बेंच ने कहा कि एक पति या पत्नी द्वारा इस तरह के लापरवाह, मानहानिकारक, अपमानजनक और निराधार आरोप नहीं लगाने चाहिए। जिससे सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पति या पत्नी की छवि खराब हो।

कहा कि वर्तमान मामले में भी अपीलकर्ता को हमेशा अपने पति की निष्ठा पर संदेह था, जिसके कारण अनिवार्य रूप से उत्पीड़न हुआ है। सबसे मजबूत स्तंभ जिस पर कोई भी विवाह खड़ा होता है वह विश्वास और सम्मान है, और इस प्रकार, किसी भी व्यक्ति से उचित रूप से अपमानजनक आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जिसमें उसके साथी पर विश्वास की कमी है।

दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि कोई भी जीवनसाथी न केवल अपने साथी से यह अपेक्षा करता है कि वह उनका सम्मान करे, बल्कि यह भी सोचता है कि जरूरत के समय जीवनसाथी उनकी छवि और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ढाल के रूप में कार्य करता रहेगा।

दिल्ली हाईकोर्ट: यह है पूरा मामला

बताते हैं कि दोनों की शादी साल 2000 में हुई और 2004 में उनका एक बेटा पैदा हुआ। पति का दावा है कि शादी से पहले बातचीत के दौरान बताया गया कि पत्नी एमबीए है लेकिन विवाह के बाद उसे पत्नी के शैक्षिक दस्तावेज मिले लेकिन उसे कोई एमबीए प्रमाणपत्र नहीं मिला। पत्नी शक्की स्वभाव की थी।

जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि जब वे एक रेस्तरां में गए और जब उसने पति को एक पेंटिंग देखते हुए देखा, तो उसे पेंटिंग के नीचे खड़ी अन्य महिलाओं को देखने का संदेह हुआ और खाना गिराकर और हंगामा मचाकर हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी।

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