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Karnal by-election: High Court ने करनाल उपचुनाव पर विवादित याचिका का निर्णय संरक्षित किया

Karnal विधानसभा सीट पर 25 मई को उपचुनाव होना है. यह सीट पूर्व CM Manohar Lal के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी. BJP ने यहां से CM Nayab Singh Saini को अपना उम्मीदवार घोषित किया है.

Punjab एवं Haryana High Court ने करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.



हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर Haryana विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम होने का तर्क देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की गई थी. इस याचिका में हाल ही में महाराष्ट्र में अकोला उपचुनाव रद्द करने के मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के फैसले को आधार बनाया गया था. वहां भी विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम होने के कारण उपचुनाव रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया.

मुद्दा मुख्यमंत्री का, इसलिए उपचुनाव संभव

वकील हेमंत कुमार ने कहा कि अगर मामला सिर्फ एक विधानसभा सीट का होता तो चुनाव रोका जा सकता था लेकिन यहां मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा है जिन्हें 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना होता है. ऐसे में चुनाव आयोग को उपचुनाव कराने का अधिकार है. 1986 में भी भिवानी जिले की तोशाम सीट पर ऐसा ही उपचुनाव हुआ था. साल 1999 में एक साल से भी कम समय के लिए ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद गिरिधर गमांग के लिए विधानसभा उपचुनाव भी हुआ था.

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