सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने मंगलवार को छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को जमानत देने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि अगर आप नेता को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया।
पीठ ने कहा कि आप नेता अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं लेकिन इस मामले के संबंध में कोई बयान नहीं दे सकते। हालांकि, बेंच ने साफ किया कि संजय सिंह को दी गई जमानत को ‘मिसाल’ के तौर पर नहीं लिया जाएगा।
तीन जजों की बेंच ने कहा कि संजय सिंह पूरे मुकदमे के दौरान जमानत पर बाहर रहेंगे और उनकी जमानत की शर्तें विशेष अदालत निर्धारित करेगी। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी. राजू ने कहा कि उन्होंने जांच एजेंसी से निर्देश ले लिए हैं और यदि संजय सिंह को जमानत दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
Latest Hardoi News के लिए क्लिक करें..
यह भी पढ़ें –
- Hardoi News: बाइक सवार को ट्रक ने रौंदा, मौके पर ही हुयी मौत, चालक फरार
- Hardoi News: हरदोई में बेख़ौफ़ बदमाश, चीनी मिल के सामने से लूटा ट्रैक्टर-ट्राली
- Vivo Y78t स्मार्टफोन 12GB तक रैम के साथ हुआ लॉन्च, जाने क्या है कीमत