कोरोना :निर्देशों का उल्लघंन करने वालों के विरूद्व धारा 188 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमा होगा
हरदोई।समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में अधिकतम 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन होगा। फेस मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता अनिवार्य होगी। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर जिलाधिकारी ने व्यापारी नेताओं व अफसरों की मीटिंग में कहा कि निर्देशों का उल्लघंन करने वालों के विरूद्व धारा 188 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमा होगा
जिला मजिस्टे्रट अविनाश कुमार ने कहा है कि भारत सरकार के आदेशानुसार कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त गतिविधियों को अधिकतम 100 व्यक्ति संपन्न कर सकते हैं। इससे अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमति कन्टेमेंट जोन के बाहर विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन होगी। उन्होने कहा है कि किसी भी बन्द स्थान जैसे हाल, कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 200 व्यक्ति तक मौजूद रह सकते हैं। लेकिन इस दौरान फेस मस्क, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्डवाश अवश्य होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि किसी भ खुले स्थान, मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वाश की उपलब्धता अनिवार्यता के साथ कार्यक्रम होंगे। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के लिए विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि। कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सस्तिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों के दौरान किसी को भी मनमानी करने की छूट नहीं है। इस दौरान व्यापारी नेता विमलेश दीक्षित, सुरेंद्र सिंह गौर आदि मौजूद रहे।







