हरदाेई: पात्र परिवारों को दिए जाने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवासों में अपात्रों को आवास दिलाए जाने के दोषी पाए गए ग्राम पंचायत अधिकारी से 7.20 लाख रुपये की अब वसूली होगी। योजना के नोडल अधिकारी ने ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली व अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति करते हुए पत्र डीपीआरओ को भेज दिया है।
विकास खंड कोथावां के ग्राम झरोइया में वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक कराए गए विकास, निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवंटित आवासों की जांच कराई गई थी। नोडल अधिकारी जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक गजेंद्र कुमार तिवारी ने आवास आवंटन के समय तैनात रहे ग्राम पंचायत अधिकारी सत्येंद्रवीर सिंह से 7.20 लाख रुपये की वसूली की संस्तुति की है।
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झरोइया गाँव में कार्यों की जांच तत्कालीन डीपीआरओ ने की थी। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्राम पंचायत अधिकारी ने नगर पंचायत बेनीगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय में लाभ पाने वाली बृजकिशोर पत्नी विश्वनाथ तिवारी को भी आवास आवंटित कराया गया है। ऐसे ही अन्य पांच अपात्रों को भी आवास निर्माण के लिए रुपये जारी करा दिए गए थे। डीपीआरओ विनय कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही वसूली की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।