हरदोई। सरकारी राशन का लाभ लेने वाले अपात्रों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अब अपात्रों के नाम राशन कार्ड की सूची से बाहर किए जाएंगें। पात्र राशन कार्ड धारकों के नाम को उनके स्थान पर शामिल किया जाएगा। राशन कार्ड के सत्यापन कराया जायेगा इसके लिए तीन स्तरीय कमेटी बनाई गई हैं, जो 31 दिसंबर 2023 कर सभी राशन कार्डों की जांच कर अपात्रों को चिह्नित करेंगी और उसके बाद उन्हें हटा दिया जायेगा।
बता दें जिले में 7 लाख 75 हजार 696 राशन कार्ड धारक हैं। इनमें 1 लाख 17 हजार 725 अंत्योदय राशन कार्ड धारक है इसके अलावा 6 लाख 57 हजार 971 पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक हैं।
अंत्योदय राशनकार्ड धारकों के लिए बीपीएल सूची में नाम होना व गरीबी रेखा के नीचे से नीचे होना आवश्यक है। वहीं, पात्र गृहस्थी के लिए शहरी क्षेत्र के लिए तीन लाख और ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की 2 लाख रुपये तक वार्षिक आय होनी चाहिए। शासन की ओर से प्रत्येक जिलों में राशनकार्डों के सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए है।
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इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र में अपर जिलाधिकारी (ADM) के निर्देशन में और ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) के निर्देशन में सत्यापन कार्य किया जाएगा। सत्यापन कार्य के लिए तीन स्तरीय कमेटियां न्याय पंचायत स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर और एक जिला स्तर पर बनाई गई हैं।
आपको बता दें टीम राशन कार्ड का सत्यापन करेगी उसके बाद अपात्रों को नोटिस जारी करेगी और कार्ड धारक को अपात्र होने का कारण भी बताएगी। इसके बाद कार्ड को निरस्त किया जाएगा। अपात्रों के स्थान पर पात्रों का राशनकार्ड जारी किए जाएंगे।
जिला पूर्ति अधिकारी कमल नयन सिंह ने बताया कि जिले के सभी राशन कार्डों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से टीमें बनाई गई हैं। बहुत जल्द ही सत्यापन कार्य शुरू हो जायेगा, और निर्धारित समय सीमा में हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा।
राशन कार्ड के मानक-
अंत्योदय राशन कार्ड धारक के लिए पात्रता
कार्ड धारक के पास अपनी जमीन कोई न हो, पक्का मकान भी न हो, भैंस-बैल, ट्रैक्टर ट्राली, गाड़ी न हो, मुर्गी पालन व गो- पालन न कर रहा हो, इसके अलावा शासन की ओर से कोई भी वित्तीय सहायता प्राप्त न की हो।
पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक के लिए पात्रता
शहरी क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से कम हीनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख रुपये से कम होनी चाहिए, इसके अलावा परिवार के पास चार पहिया वाहन न हो, इसके अलावा परिवार के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय भवन व प्लाट न हो, साथ ही परिवार के सदस्यों के पास पांच एकड़ से अधिक भूमि भी न हो।