Hardoi/HDI भारत। नाबालिग लड़की से किडनैप और दुष्कर्म में दोषी युवक को एक पुराने मामले में अपर जिला जज ने 20 साल की सजा के साथ 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 90 प्रतिशत राशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश भी दिए हैंं।
विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव के अनुसार 24 दिसंबर 2019 को कछौना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जिसमें बताया गया था कि दो दिसंबर 2019 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री बाजार गई थी। वहीं से संदिग्ध हालात में लापता हो गई। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया।
यह भी पढ़ें –
- हरदोई से लापता हुई 9वीं कक्षा की लड़कियां, इंदौर में मिलीं
- सऊदी अरब की जेलों में कितने भारतीय बंद है? Gk Questions In Hindi 2023
- Vivo Y78t स्मार्टफोन 12GB तक रैम के साथ हुआ लॉन्च, जाने क्या है कीमत
विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि गोविंदपुर का रहने वाला श्यामू बहलाकर किशोरी को शादी करने का झांसा देकर साथ ले गया। बाद में पुलिस ने 28 दिसंबर 2019 को किशोरी को ढूंढ निकाला। तीन जनवरी को पुलिस ने श्यामू को गिरफ्तार कर लिया।
नाबालिग लड़की के बयान के आधार पर अपहरण और दुष्कर्म की धाराएं गुमशुदगी के मामले में बढ़ाई गईं। पूरे मामले की सुनवाई में आठ गवाहों को पेश किया गया। सुनवाई पूरी कर अपर जिला जज हेमेंद्र कुमार सिंह ने दोषी श्यामू को 20 साल की सजा सुनाई है।