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Hardoi News: भाई की हत्या में बड़े भाई और भाभी को आजीवन कारावास

Hardoi News: जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने अपने एक जजमेंट में 7 सात साल पुराने एक मामले में पैसों के लिए अपने भाई की हत्या करने के मामले में भाई और भाभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

हरदोई जिले के मल्लावां थाना क्षेत्र के बीकापुर गांव रहने वाले बृजनंदन और उसकी पत्नी मुन्नी देवी पर 19 मई 2017 को भाई वीरेंद्र को जहर देकर मार डालने की रिपोर्ट वीरेंद्र की पत्नी शीला ने थाने में दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया कि उसके जेठ-जेठानी ने पैसों के लेनदेन को लेकर उसके पति को जहर दे दिया था। पुलिस मामले की विवेचना के बाद कोर्ट में दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

जज राजकुमार सिंह ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपितों पर हत्या का जुर्म साबित पाया। इस पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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Pradeep Pal
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प्रदीप पाल, पिछले छह सालों से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. इस दौरान इन्होंने अलग-अलग कई न्यूज़ पोर्टल्स पर काम किया. मूल रूप से हरदोई के रहने वाले हैं. बिजनेस के साथ ही राजनीति, शिक्षा, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और सरकारी योजनाओं की खबरों में ख़ास रूचि है.
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