HomeहरदोईHardoi News: रिश्वत देने और निर्वाचकों को डराने व धमकाने पर एक...

Hardoi News: रिश्वत देने और निर्वाचकों को डराने व धमकाने पर एक साल की हो सकती है सजा: जिला निर्वाचन अधिकारी

spot_img

Hardoi News। जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने एक बैठक में बताया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु के रूप में कोई इनाम देता है या लेता है तो उसे एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की धमकी देता है तो भी उसे एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर करे सूचित

जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की रिश्वत देते हुए देखता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है तो वह शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 1950 पर सूचित करना चाहिए ।

Latest Hardoi News के लिए क्लिक करें..

यह भी पढ़ें –

spot_img
- Advertisment -

ताज़ा ख़बरें