हरदोई: पेट्रोल पंप की लगाने के लिए तथ्य छिपाकर नक्शा स्वीकृति के मामले में विनियमित क्षेत्र के पूर्व अवर अभियंता के दोषी पाए जाने पर एसडीएम ने निलंबन की संस्तुति रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी है। दोषी पाए गए पूर्व अवर अभियंता इस समय सीतापुर में तैनात हैं।
बता दें भवन, व्यावसायिक कांप्लेक्स निर्माण और पेट्रोल पंप की स्थापना के लिए विनियमित क्षेत्र से मानचित्र (नक़्शे) की स्वीकृति अनिवार्य है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह को भेजी गई निलंबन की संस्तुति और रिपोर्ट में संडीला एसडीएम डीपी सिंह ने बताया है कि यहां पर तैनात रहे विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता मारकण्डे कुमार मिश्रा ने तथ्यों को छिपाकर मानचित्र स्वीकृत किए।
रिपोर्ट में कहा है कि संडीला के मोहल्ला मंगल बाजार अशराफटोला रहने वाले मोहम्मद वसीम के नाम से हकीमपुर में पेट्रोल पंप आउटलेट निर्माण का मानचित्र (नक्शा) स्वीकृत किया गया है।
एसडीएम की रिपोर्ट के अनुसार हकीमपुर में गाटा संख्या 106 और 107 पर पेट्रोलपंप स्थापना का मानचित्र स्वीकृति के संबंध में जांच में पाया गया कि गाटा संख्या 106 मोहम्मद वसीम के नाम दर्ज है। गाटा संख्या 107 पर अभिलेखों में जमील अहमद आदि दर्ज हैं।
जिलाधिकारी ने निलंबन के पूरे प्रकरण पर कार्रवाई के लिए एडीए को नामित किया है और विनियमित क्षेत्र से पत्रावली तैयार कराने को कहा है।
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