हरदोई। मिलावटी खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि पर शहर के एक होटल व संचालक समेत 6 लोगों पर 6.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ऐसे ही बिना लाइसेंस के व्यापार करते पकड़े गए छह लोगों पर 1.30 लाख का जुर्माना लगाया गया है। एडीएम ने कोर्ट में पारित आदेश में जुर्माना राशि जमा करते हुए चालान की प्रति न्यायालय में प्राप्त कराए जाने के आदेश दिए हैं।
मिलावटी खाद्य पदार्थों की नमूनों के लिए जिलाधिकारी एमपी सिंह ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम गठित की है। जिलाधिकारी ने आम लोगों के स्वास्थ्य व जीवन से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। एडीएम प्रियंका सिंह ने बताया कि टीम की ओर से लिए गए सैंपल के जांच में फेल होने व मिलावट की रिपोर्ट पर कोर्ट से जुर्माना के आदेश पारित किए हैं।
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जिसमे बताया गया है कि ब्रेड के मिथ्याछाप पाए जाने पर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित विनिर्माता कंपनी न्यू सुविधा इंडस्ट्रीज के संचालक पर 40 हजार, विक्रेता बिलग्राम के बिरनी निवासी सतीश चंद्र पर 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। पनीर का नमूना जांच में फेल होने पर शहर में संचालित होटल एंड लॉन पर 2.50 लाख व संचालक पर 1.50 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
वहीं शाहाबाद के उधरनपुर निवासी श्रीनिवास की लौंज में सैफोलाइट अपमिश्रक की पुष्टि पर 1 लाख रुपये, बड़ा चौराहा के विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र सियाराम गुप्ता के पनीर में मिलावट पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बताया कि ऐसे ही बिना लाइसेंस के कारोबार करने पर लखनऊ के मलिहाबाद के मनकौटी निवासी रिजवान की ओर बिना लाइसेंस के दूध का कारोबार व मिलावट पर 30 हजार, मल्लावां के नुसरत नगर निवासी फहीम कुरैशी, गौसगंज के नेवादा निवासी रियाज अहमद, कासिमपुर के बकुई निवासी सलमान, माखनखेड़ा निवासी दीपचंद्र व गोगावांजोत निवासी मोतीलाल पर 20-20 हजार का जुर्माना लगाया गया है।