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गैंग लीडर व पत्नी की करीब 14 लाख की सम्पति कुर्क करने का जिलाधिकारी ने दिया आदेश

हरदोई/HDI Bharat: जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर सहित कई आपराधिक मुकदमों में आरोपी गैंग सरगना और उसकी बीबी के प्लाट, घर और दो पहिया वाहन को कुर्क किया जाएगा। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने पुलिस अधीक्षक और एपीओ की रिपोर्ट के बाद न्यायालय में सम्पति कुर्क का आदेश पारित किया।

संडीला के कोतवाल डीके सिंह ने वर्ष 2022 में कस्बे के मोहल्ला अशराफ टोला रहने वाले गैंग लीडर अब्दुल अजीम, मोना उर्फ मोहम्मद कासिफ, रेहान, उन्नाव के थाना आसीवन क्षेत्र के हैदराबाद रहने वाला सुफियान, बांगरमऊ का रहने वाला रिजवान, संडीला के मोहल्ला किसानटोला का फहीम उर्फ कल्लू शेख के खिलाफ उप्र गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

इन मुकदमा की विवेचना कासिमपुर के कोतवाल ने की थी। कासिमपुर कोतवाल ने दी आख्या में कहा है कि गोवध अधिनियम के मामलों में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं।

इस प्रकरण की सुनवाई के बाद जिलाधिकारी ने गैंग लीडर अब्दुल अजीम के नाम पर पंजीकृत दो पहिया वाहन, उसकी पत्नी मुन्नी के नाम पर दर्ज अशराफ टोला में 91.93 वर्ग मीटर के प्लाट और करीब 10,55,684 रुपये का घर को कुर्क किए जाने आदेश जिलाधिकारी ने पारित किया है।

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