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लखीमपुर खीरी: आशीष मिश्र की आज हो सकती है रिहाई, 9 महीने से जेल में है बंद

लखीमपुर खीरी: तिकुनिया हिंसा केस में जेल में बंद केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मोनू की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को सर्बोच्च अदालत से आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत की मंजूरी के बाद एडीजे सुनील वर्मा ने तीन-तीन लाख रुपये के दो जमानतदार दाखिल किए जाने की शर्त पर रिहाई के आदेश दिए हैं।

इसके अनुपालन में बुधवार को ही आशीष मिश्र मोनू की ओर से दो जमानतदार दाखिल कर दिये गए। शुक्रवार को थाना और तहसील से सत्यापन के आदेश प्राप्त होते ही आशीष मिश्र मोनू की रिहाई हो जाएगी। 

9 महीने से जेल में बंद है आशीष मिश्र मोनू

तिकुनिया हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र और मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। आशीष मिश्र की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

इससे पहले आशीष मिश्र की जमानत रद्द होने पर 24 अप्रैल 2022 को उन्होंने सरेंडर किया था। पिछले 276 यानि 9 महीने से ज्यादा दिन से आशीष मिश्र मोनू जेल में बंद है। दूसरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मृतक किसानों के परिजन ने नाखुशी जताई है। हालांकि, अदालत ने क्रॉस केस मामले में जेल में बंद चारों किसानों को भी जमानत दी है। 

एक साल केअन्दर तय हो गए थे आरोप

तिकुनिया हिंसा केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत सभी 13 आरोपियों पर 6 दिसंबर 2022 को अदालत ने आरोप तय कर दिये थे। सुनवाई के दौरान एडीजे सुनील वर्मा की अदालत ने गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र समेत सभी 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमला सहित गंभीर धाराओं में आरोप तय किये थे।

एसआईटी की तरफ से दाखिल की गई पांच हजार पन्नों की चार्जशीट पर मुहर लगाते हुए अदालत ने आशीष समेत सभी 13 आरोपियों पर हत्या, जानलेवा हमला वा साजिश के आरोप तय किए थे। 

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