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केंद्र सरकार ने जारी की ड्रोन की नई नीति,भारत में ड्रोन उड़ाना आसान

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HBN: केंद्र सरकार ने ड्रोन के लिए नए नियमों की घोषणा (New Guidelines For Drones) की है. यह काफी प्रगतिशील नियम हैं. जिनसे भारत में Drone संचालन को लेकर परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी.

केंद्र सरकार ने Drone के इस्तेमाल के लिए नई नीतियों की घोषणा कर दी है. जम्‍मू में इंडियन एयरफोर्स (IAF) के बेस पर हुए ड्रोन हमले के बाद ड्रोन रूल्‍स 2021 की घोषणा की गई है.Drone रूल्‍स 2021, UAS रूल्‍स 2021 की जगह लेगा जिसे 12 मार्च 2021 को जारी किया गया था.

Drone की नई नीति की खास बातें
  • फॉर्म्स/परमिशन की संख्या 25 से घटाकर 5 कर दी गई है.
  • Drone ऑपरेट करने के मंजूरी की फीस नॉमिनल है और इस फीस को Drone के वजन से डी-लिंक कर दिया गया है.
  • ड्रोन रूल्स के तहत ड्रोन के कवरेज को 300 किग्रा से बढ़ाकर 500 किग्रा कर दिया गया है.-जुर्माने की अधिकतम राशि को 1 लाख रुपये तक सीमित कर दी गई. हालांकि अन्य नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का यह नियम नहीं लागू होगा.
  • डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हरे, पीले और रेड जोन के साथ एक इंट्रैक्टिव एयरस्पेस मैप को डिस्प्ले किया जाएगा.
  • पीले जोन को एयरपोर्ट के पेरीमीटर से 45 किमी से घटाकर 12 किमी कर दिया गया है.
  • ग्रीन जोन में Drone ऑपरेट करने के लिए कोई मंजूरी नहीं लेनी होगी और एयरपोर्ट के आस-पास के इलाकों में 8-12 किमी के क्षेत्र में 200 फीट की ऊंचाई तक भी मंजूरी नहीं लेनी होगी.
  • Drone के आयात को डीजीएफटी (डायरेक्टरोट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रे़ड) रेगुलेट करेगी.
  • कार्गो डिलीवरीज के लिए ड्रोन कोरिडोर विकसित किया जाएगा.
  • अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल का गठन किया जाएगा ताकि कारोबार को सुगम बनाया जा सके.
  • सभी Drone का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के जरिए होगा.
  • Drone के ट्रांसफर और इसके रजिस्ट्रेशन को खारिज करने की प्रक्रिया आसान कर दी गई है.
  • गैर-कॉमर्शियल प्रयोग के लिये नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन उड़ाने के लिए पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी.
  • नो परमिशन-नो टेक ऑफ (एनपीएनटी), रीयल टाइम ट्रैकिंग बीकॉन, जियो-फेंसिंग इत्यादि सेफ्टी फीचर्स को भविष्य में नोटिफाई किया जाएगा. इसके पालन के लिए कम से कम 6 महीने का समय दिया जाएगा.
  • Drone के प्रशिक्षण और परीक्षा को ऑथराइज्ड Drone स्कूल के जरिए किया जाएगा और डीजीसीए प्रशिक्षण की जरूरतों, ड्रोन स्कूल की निगरानी करेगी और ऑनलाइन पायलट लाइसेंस उपलब्ध कराएगा.

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