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अब गांव में भी मकान निर्माण कराने पर कराना होगा नक्शा पास

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अब प्रदेश के कुछ जिलों में नया मकान बनाने पर नक्शा पास कराना होगा, नक्शा पास करने का अधिकार जिला पंचायत को दिया गया है। मानचित्र पास कराने के बाद भवन स्वामी इस पर लोन भी ले सकेंगे।

मिली जानकारी के अनुसार शासन के निर्देश पर जिला पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास करने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए गए थे। मानचित्र पास कराने के लिए एक निर्धारित शुल्क भी देना होगा। जिला पंचायत के अधिकारियों की माने तो नई व्यवस्था लागू होने से जहां ग्रामीणों को सहूलियत होगी। वहीं जिला पंचायत के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।

गांवों में नक्शा पास कराने के लिए लगेंगे यह दस्तावेज

  • मानचित्र, चौहद्दी सहित
  • व्यवसायिक भवन के लिए दमकल विभाग की एनओसी
  • नेशनल हाईवे, राजकीय मार्ग की एनओसी
  • परियोजना स्थल की फोटोग्राफ
  • आवेदक का पैनकार्ड, आधारकार्ड और फोटो
  • खतौनी, नजरी नक्शा, गाटा संख्या
  • आर्किटेक्ट की रिपोर्ट और आवेदक का हलफनामा
  • रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति, एसडीएम से आदेशित
  • इन भवनों का बनवाना होगा मानचित्र
  • ग्रुप हाउसिंग, शापिंग मॉल, होटल, बैंक, सिनेमा हॉल, स्कूल, वेयरहाउस, पेट्रोल पंप, धर्मकांटा, क्रीड़ा और मनोरंजन स्थल, वर्कशाप, मुर्गी पालन हाउस, बैंक एटीएम के लिए नक्शा पास कराना होगा। इसके लिए निर्धारित मानक पूरे करने होंगे।

नक्शे से छूट किसे मिलेगी

  • 300 मीटर तक आावासीय भवन के लिए मानचित्र बनवाने की जरुरत नहीं होगी।
  • पुराने और पैतृक मकानों पर नई व्यवस्था लागू नहीं होगी।
  • मरम्मत, दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त हिस्से के निर्माण में नई व्यवस्था लागू नहीं होगी।
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