होमउत्तर प्रदेशउमेश पाल हत्याकांड: शाइस्ता परवीन की जमानत अर्जी खारिज, 25000 रुपये का...

उमेश पाल हत्याकांड: शाइस्ता परवीन की जमानत अर्जी खारिज, 25000 रुपये का इनाम है घोषित

उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी। शाइस्ता परवीन ने कहा था कि उसका इस घटना से न कोई लेना देना है और न ही कोई मतलब। उसे सियासी रंजिश में फंसाया गया है।

शाइस्ता परवीन शाइस्ता पर है 25000 का इनाम

उमेश पाल हत्याकांड मामले में शाइस्ता परवीन फरार होने की वजह से 25000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है।शाइस्ता ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी।

शाइस्ता पर बढ़ सकता है इनाम

अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। लेकिन पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, शाइस्ता की भी भूमिका सामने आ रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है पुलिस शाइस्ता पर भी इनाम बढ़ा सकती है। उन पर पहले 50 फिर ढाई लाख का इनाम घोषित किया जा सकता है। 

spot_img
- Advertisment -

ताज़ा ख़बरें