रामपुर: निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रामपुर विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव पर रोक लगा दी है। निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई है। आपको बता दें 10 नवंबर यानि गुरुवार को उप चुनाव की अधिसूचना जारी होनी थी।
आपको बताते चलें रामपुर विधानसभा से पूर्व सपा विधायक आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एमपी-एमएलए कोर्ट से तीन साल की सजा होने के बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट रिक्त घोषित की थी। रामपुर विधानसभा क्षेत्र रिक्त घोषित होने के बाद निर्वाचन आयोग ने उस पर उप चुनाव की घोषणा भी की थी।
10 नवंबर यानि गुरुवार को उप चुनाव की अधिसूचना जारी कर 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जाना प्रस्तावित था। रामपुर विधानसभा में उप चुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को मतगणना प्रस्तावित थी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने बताया कि आजम खान बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उप चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाने के आदेश दिए है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के के कारण अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है।
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