Homeउत्तर प्रदेशUP News: बेटे की चाहत में पति ने पत्नी का फाड़ा था...

UP News: बेटे की चाहत में पति ने पत्नी का फाड़ा था पेट, अब आजीवन कारावास

UP News: उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक चौकाने वाला मामला सामने आया. यहां एक युवक ने लगातार पांच बेटियां होने से तंग आकर अपनी गर्भवती पत्नी का पेट ही फाड़ दिया. वो भी इसलिए, क्योंकि वो देखना चाहता था कि उसकी पत्नी के गर्भ में लड़का है या लड़की? पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया. इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

जानकारी के अनुसार, बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव घोंचा रहने वाले गोलू ने 19 सितंबर 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसने बताया कि उसकी बहन अनीता की शादी शहर के मोहल्ला नेकपुर रहने वाले पन्नालाल से हुई थी. शादी के बाद उसकी बहन अनीता ने पांच लड़कियों को जन्म दिया. इसके चलते अनीता का पति पन्नालाल उसे लगातार मारता पीटता था.



पति पन्नालाल इस बात से नाराज था कि अनीता बेटियों को ही क्यों जन्म दे रही है. घटना के समय अनीता आठ माह की गर्भवती थी. इसी दौरान पन्नालाल घर आया और पत्नी अनीता से झगड़ने लगा. इसके बाद पन्नालाल ने कहा कि तू सिर्फ लड़कियों को ही पैदा करती है. इस बार तेरा पेट फाड़कर देखूंगा कि लड़का है या लड़की. इसके बाद पन्नालाल ने हंसिया से अनीता का पेट फाड़ दिया. इससे अनीता की आंतें पेट से बाहर आने कारन उसका गर्भपात हो गया. बाद में पता चला कि अनीता के गर्भ में जो बच्चा था लड़का ही था. आनन-फानन अनीता को गंभीर हालत में बरेली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद परिवार वालों ने पन्नालाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया.

UP News: ‘ऑपरेशन कंविक्शन के अंतर्गत मिली सजा ‘

एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि आरोपी पन्नालाल के विरुद्ध कोर्ट में चार्टशीट दाखिल की गई, जबकि डीजीपी के ऑपरेशन कंविक्शन के अंतर्गत इस मामले में पुलिस की मॉनिटिरिंग सेल और पैरोकार कॉन्स्टेबल नितिन कुमार ने पैरवी की. इस दौरान सभी गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. विवेचक समेत घायल का इलाज करने वाले डॉक्टर की भी गवाही हुई. 

कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने, साक्ष्य अवलोकन के बाद पन्नलाल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

Latest UP News के लिए क्लिक करें..

यह भी पढ़ें –

spot_img
- Advertisment -

ताज़ा ख़बरें