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बिजली चोरी करने वालों पर योगी सरकार मेहरवान, जुर्माने पर भारी छूट, मुकदमे होंगे वापस

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प्रदेश सरकार बिजली चोरों पर मेहरबान हो गयी है. बिजली चोरी करते पकड़े गए लोगों पर उनके जुर्माने में 65 फीसदी की छूट दे दी है। ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने बिजली चोरी की है और उन पर जुर्माना लगा है वह महज 35 फीसदी जुर्माना भर कर कानूनी कार्रवाई से फ्री हो सकते हैं।

इसके लिए उपभोक्ता को 30 नवंबर तक अपने क्षेत्रीय उपकेंद्र पर पंजीकरण कराकर 35 प्रतिशत रकम का भुगतान करना होगा। बता दें प्रदेश भर में लगभग 6 लाख बिजली उपभोक्ता चोरी करते पकड़े गए हैं।

बुधवार को ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने लखनऊ के कैंट उपकेंद्र पर पावर कॉर्पोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का शुभारंभ किया। ऊर्जा मंत्री ने कैंट उपकेंद्र पर ब्याज माफी के लिए पहला पंजीकरण कराने वाली छावनी क्षेत्र रहने वाली मीरा को छूट का लाभ देकर बिजली बिल सौंपा। ऊर्जा मंत्री ने विभागीय कर्मचारियों से कहा कि जिन लोगों के घर व दुकान में बिजली चोरी पकड़ी गई और जुर्माना बाकी है, उन्हें योजना से अवगत कराते हुए छूट का फायदा पहुंचाएं। 

बिजली चोरी करने वालों का वापस होगा रिकवरी नोटिस

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन लोगों पर बिजली चोरी का जुर्माना बकाया है, उनसे वसूली की जिम्मेदारी तहसील को सौंपी गई है। जिनके पास तहसील से रिकवरी नोटिस आया हो वह लोग परेशान न हों।

बिजली चोरी के जुर्माने में छूट पाने के लिए जैसे ही वह रजिस्ट्रेशन कराएंगे तहसील की रिकवरी और पुलिस विभाग से भी अगर कोई भी नोटिस जारी हुआ होगा तो वह वापस हो जाएगा। बिजली चोरी के मामले में आवेदक को पंजीकरण के समय जुर्माने की 10 फीसदी और बाद में 25 फीसदी रकम जमा करनी होगी।

 

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