PM Matsya Sampada Yojana: सरकार खेती-किसानी, पशुपालन और मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मछुआरों को 60% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों और मछुआरों को आत्मनिर्भर बनाना है।
PM Matsya Sampada Yojana क्या है?
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PM Matsya Sampada Yojana) केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके अंतर्गत मछली पालन करने वालों को बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपये तक का ऋण मात्र 7% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है।
यह योजना सितंबर 2020 में शुरू की गई थी और इसके तहत किसानों को मछली पालन के लिए ऋण के साथ-साथ निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
सब्सिडी का लाभ कैसे मिलता है ?
इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को मछली पालन व्यवसाय में आने वाली लागत का 40% तक अनुदान दिया जाता है। वहीं, महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित लाभार्थियों को 60% तक की सब्सिडी का लाभ प्राप्त होता है।
आवेदन कैसे करें ?
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PM Matsya Sampada Yojana) का लाभ उठाने के लिए आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट https://pmmsy.dof.gov.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर योजना के लिंक पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरने का विकल्प चुनें और आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, और जमीन के कागजात जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन के साथ एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर अपलोड करें।
- सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
महत्वपूर्ण जानकारी
परियोजना रिपोर्ट (DPR) के सफलतापूर्वक अनुमोदित होने के बाद ही योजना के लाभ प्रदान किए जाते हैं। इसलिए आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज सही और पूर्ण रूप से संलग्न करें। यह योजना मछली पालन क्षेत्र में आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।