Homeहरदोईचचेरी बहन से दुष्कर्म में 20 साल की कैद

चचेरी बहन से दुष्कर्म में 20 साल की कैद

हरदोई: जिले में साढ़े चार साल पहले चचेरी बहन से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीपा राय ने दोषी को 20 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता रामचन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि शासन की ओर से चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत ये वाद चिह्नित था।

न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक क्षितीश दीक्षित व अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी रामसनेही पुत्र परसादी ने 17 मार्च 2016 को चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म किया था।
15 वर्षीय पीड़िता रात करीब 10 बजे अपने घर से शौच के लिए निकली थी। तभी पास में ही रहने वाले उसके ताऊ के लड़के रामसनेही ने उसे पकड़ लिया और कमरे में ले गया। छह घंटे तक उसे बांधकर रखा और दुष्कर्म किया।
परिवार व गांव वालों ने किसी तरह उसे बचाया। आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी थी। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि पीड़िता को दिलाई जाए। जुर्माना न जमा करने पर आरोपी को डेढ़ वर्ष अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

Pradeep Pal
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प्रदीप पाल, पिछले छह सालों से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. इस दौरान इन्होंने अलग-अलग कई न्यूज़ पोर्टल्स पर काम किया. मूल रूप से हरदोई के रहने वाले हैं. बिजनेस के साथ ही राजनीति, शिक्षा, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और सरकारी योजनाओं की खबरों में ख़ास रूचि है.
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