होमहरदोईतीन लाइसेंसी शस्त्र धारकों को एक शस्त्र करना होगा सरेंडर करना होगा

तीन लाइसेंसी शस्त्र धारकों को एक शस्त्र करना होगा सरेंडर करना होगा

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हरदोई : तीन लाइसेंसी शस्त्र धारकों को एक शस्त्र सरेंडर करना होगा। सरेंडर से पहले लाइसेंसी शस्त्र की कुंडली खंगाली जाएगी। शस्त्र धारक द्वारा दिए गए आवेदन में दर्शाए गए लाइसेंसी शस्त्र के संबंध में पुलिस से आपराधिक मुकदमों में वांछित होने और राजस्व विभाग से बकाया और जमानत आदि में बंधक होने के संबंध में पूरी रिपोर्ट ली जाएगी। लाइसेंसी शस्त्रों को स्टेटस सिबल के मानकर जुगाड़ और सिफारिश से तीन-तीन लाइसेंसी शस्त्र हासिल करने वालों को अब एक लाइसेंसी शस्त्र सरेंडर करना पड़ रहा है। इसके लिए केंद्रीय गृह एवं गोपन मंत्रालय ने एक व्यक्ति को अधिकतम दो लाइसेंसी शस्त्र रखने की अनिवार्यता कर दी है। शासन द्वारा दी गई व्यवस्था के पालन के लिए जिले में भी तीन-तीन लाइसेंसी शस्त्र रखने वालों से 13 दिसंबर तक एक लाइसेंसी शस्त्र सरेंडर करने को कहा गया है। वैसे तो जिले में कुल करीब 26 हजार लाइसेंसी शस्त्र हैं। जबकि अन्य प्रांत और जिलों से जारी लाइसेंस जिले के लोगों के पास हैं। गैर प्रांत और जिलों से लाइसेंस प्राप्त शस्त्र धारकों के संबंध में भी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है।

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