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Hardoi News: घर में घुसकर दुष्कर्म के मामले में हरदोई अदालत का फैसला: आरोपी को 10 वर्ष की सजा

Hardoi News: हरदोई में पांच साल पुराने दुष्कर्म मामले में अदालत ने कड़ा निर्णय सुनाया है। अपर जिला जज, कोर्ट संख्या-4 यशपाल ने आरोपी दुर्गेश कुमार राठौर को दोषी मानते हुए 10 साल का कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी है।

यह मामला बघौली थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2020 में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के पति और आरोपी दुर्गेश दोनों रेलवे में लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे। इसी दौरान आरोपी का उनके घर आना-जाना बना हुआ था।

पीड़िता के अनुसार, उसके पति की गैर मौजूदगी में दुर्गेश गलत नीयत से घर आता था और अशोभनीय हरकतें करता था। वह फोन पर भी दबाव बनाता था कि वह उससे संबंध बनाए।

जब पीड़िता ने पति को जानकारी देकर आरोपी के परिजनों से शिकायत की, तो दुर्गेश और उसके परिवारवालों ने उल्टा पीड़िता के पति से गाली-गलौज की और धमकियां दीं।

तीन मई को पीड़िता का पति ड्यूटी पर गया था। इसी दौरान आरोपी घर में घुस आया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुँचे, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग गया।

पीड़िता द्वारा शिकायत करने के बावजूद तत्काल कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बाद में जिला अधिकारी के आदेश पर 21 जून 2020 को दुर्गेश और उसके पिता रामसिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह पेश किए और आठ अभिलेखीय साक्ष्य अदालत में जमा किए। दोनों पक्षों की बहस और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।जुर्माना न देने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त तीन माह की कैद भुगतनी होगी।

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