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UP News: उत्तर प्रदेश में डीजीपी नियुक्ति नियमों में बड़ा बदलाव, कैबिनेट ने दी मंजूरी

UP News: उत्तर प्रदेश में अब पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति राज्य सरकार के स्तर पर की जा सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश के पुलिस बल प्रमुख) चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी गई।

इस नई नियमावली में डीजीपी के चयन के लिए एक मनोनयन समिति गठित करने का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। इस समिति में मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव गृह, और एक सेवानिवृत्त डीजीपी सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

नियमावली का उद्देश्य डीजीपी पद पर नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना है, ताकि यह प्रक्रिया राजनीतिक या कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहे। इसके साथ ही, डीजीपी का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष निर्धारित किया गया है, और उनकी नियुक्ति का आधार सेवा का बेहतरीन रिकॉर्ड, अनुभव और सेवा अवधि होगा। समिति केवल उन अधिकारियों पर विचार करेगी, जिनकी सेवानिवृत्ति में छह माह से अधिक का समय शेष है और जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 16 में कार्यरत हैं।

डीजीपी पद से हटाने के भी स्पष्ट प्रावधान

नई नियमावली के अंतर्गत डीजीपी को पद से हटाने से संबंधित प्रावधानों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है। यदि किसी डीजीपी पर आपराधिक या भ्रष्टाचार का आरोप हो या अपने दायित्वों के निर्वहन में असफल हो, तो राज्य सरकार को उन्हें दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाने का अधिकार होगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में पुलिस सुधारों को लेकर आदेश जारी किया था, जिसमें राज्यों से एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पुलिस तंत्र की स्थापना की अपेक्षा की गई थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर दिशानिर्देशों का पालन न करने पर आठ राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था, को अवमानना नोटिस जारी किया था।

उत्तर प्रदेश में लंबे समय से कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति होती आ रही थी, लेकिन इस नई नियमावली के माध्यम से राज्य सरकार ने इस पर रोक लगाने की पहल की है।

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