उत्तर प्रदेश : आप अपात्र हैं और आपने राशन कार्ड बनवाकर उस पर राशन लिया है तो आपसे वसूली हो सकती है। इस बाबत सभी जिलों में सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया है। जिलाधिकारियों ने यह चेतावनी भी जारी करनी शुरू कर दी है कि ऐसे लोगों से गेहूं और चावल की बाजार की दर से वसूली की जाएगी।
शासन ने प्रदेश भर में फिर से राशन कार्ड के सत्यापन के निर्देश दिए हैं। जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक इस बाबत अभियान चलाया गया था जिसमें 8,03,355 राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए जबकि 11,64,845 नए राशन कार्ड बनाए गए। अब फिर से अभियान शुरू हुआ है।
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खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने इस बाबत सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अभियान को गंभीरता से चलाएं। लोगों से अपील करें कि यदि अपात्र हैं तो अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। उधर जिलाधिकारियों ने पत्र जारी कर दिए हैं कि ऐसे अपात्रों से वसूली होगी।
24 रुपये प्रति किलो गेहूं और 32 रुपये प्रति किलो चावल या फिर बाजार की दर तय कर वसूली की जाएगी। यह भी कहा गया है कि राशन कार्ड सरेंडर करने वाले इसकी रसीद अवश्य ले लें ताकि आगे जांच में यह दिखा सकें कि उन्होंने अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दिया है।
जाने कौन कौन हैं अपात्र
आयकर दाता हों, 100 वर्ग मी. से अधिक का प्लॉट, मकान या फ्लैट हो, कार या ट्रैक्टर हो, घर में एसी लगा हो, परिवार की आय गांवों में दो लाख व शहरों में तीन लाख रुपये से अधिक हो, 5 केवीए क्षमता का जनरेटर हो, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो, पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो तो आप अपात्र हैं।
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