होमहरदोईदुष्कर्म मामले में हुई 10 साल की सजा

दुष्कर्म मामले में हुई 10 साल की सजा

हरदोई। सात साल पुराने दुष्कर्म के मामले की बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिषेक सिन्हा ने आरोपी को दोषी पाया। न्यायाधीश ने उसे 10 साल की कैद और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह ने बताया कि देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 18 मार्च 2014 को दर्ज कराए मामले में बताया था कि वह गांव के ही कन्हई के टेंपो से अपने रिश्तेदार को दवा दिलाने गई थी। दवा दिलाने के बाद रिश्तेदार को उनके घर छोड़कर कन्हई के टेंपो से वापस गांव आ रही थी।

गुलामऊ पुलिया के निकट कन्हई ने टेंपो सियापुर की ओर मोड़ दिया। जब महिला ने टेंपो मोड़ने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उधर से घर जल्दी पहुंच जाएंगे। रास्ते में एक सुनसान जगह पर पहुंचकर उसने टेंपो रोक दिया और महिला को डराकर दुष्कर्म किया।


महिला के मुताबिक कन्हई ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। न्यायालय ने बुधवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी की। साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि में से दस हजार रुपये पीडिता को दिए जाएं।

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