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द्विवार्षिक निर्वाचन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दो चरणों में कार्यक्रम नियत किया गया हैः-अविनाश कुमार


हरदोई,:जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 35 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित 36 सदस्यों, जिनका कार्यकाल 07 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है, के द्विवार्षिक निर्वाचन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दो चरणों में कार्यक्रम नियत किया गया है।

नामांकन 04 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2022 तक तथा नाम निर्देशनों की जॉच 14 फरवरी 2022 एवं नाम वापसी व प्रतीक आवंटन 16 फरवरी 2022 एवं मतगणना 12 मार्च 2022 तक स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया निर्धारित कार्यालय/न्यायालय कक्ष में सम्पन्न होनी है, जिसके लिए हरदोई स्थानीय प्राधिकारी हेतु न्यायालय उप जिला मजिस्टेªट, तहसील हरदोई का अधिग्रहण किया गया है।

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उन्होने बताया है कि न्यायालय उप जिला मजिस्टेªट, तहसील सदर हरदोई का भवन 04 फरवरी 2022 से नामांकन प्रक्रिया प्रारम्भ होने से मतगणना 12 मार्च 2022 तक स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया सम्पन्न कराये जाने के लिए अधिग्रहीत किया गया है तथा निर्देशित किया गया है कि भवन व परिसर निर्वाचन कार्य हेतु प्राधिकृत अधिकारियों को उपलब्ध करा दिये जाये।

विधान परिषद निर्वाचन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जनपद में आदर्श आचार संहिता के सुसंगत उपबन्ध आयोग के निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से लागू हो गये है

जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 35 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित 36 सदस्यों, जिनका कार्यकाल 07 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है, के द्विवार्षिक निर्वाचन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दो चरणों में कार्यक्रम नियत किया गया है।

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हरदोई स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य निर्वाचित होना है। प्रथम चरण के लिए निर्वाचन की अधिसूचना 04 फरवरी 2022 को, नाम निर्देशन हेतु अंतिम तिथि 11 फरवरी 2022, नाम निर्देशनों की जॉच हेतु 14 फरवरी 2022, नाम वापसी हेतु अंतिम तिथि 16 फरवरी 2022, मतदान 03 मार्च 2022 को पूर्वान्हन 08.00 बजे से अपरान्हन 04.00 बजे तक, तथा मतगणना 12 मार्च 2022 नियत किया गया है।

15 मार्च 2022 के पूर्व निर्वाचन पूर्ण कर लिया जायेगा। इस निर्वाचन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जनपद में आदर्श आचार संहिता के सुसंगत उपबन्ध आयोग के निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से लागू हो गये है।

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