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Hardoi : निर्वाचन के दौरान मृत्यु होने या गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में अनुग्रह राशि का भुगतान किये जाने हेतु तत्काल सूचना उपलब्ध करायेः-अविनाश कुमार

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हरदोई : निर्वाचन के दौरान मृत्यु होने या गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में अनुग्रह राशि का भुगतान किये जाने हेतु तत्काल सूचना उपलब्ध करायेः-अविनाश कुमार जिला मजिस्टेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं) अविनाश कुमार ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2021 में मतदान एवं मतगणना से सम्बन्धित प्रशिक्षण एवं मतदान/मतगणना के कार्यो में लगाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों/जोनल आफिसर/जोनल मजिस्टेट/सेक्टर आफिसर/सेक्टर मजिस्टेट/माइक्रो आबजर्वर, सुरक्षा बलों में से राज्य पुलिस बल, पी0ए0सी0, केन्द्रीय अर्धसैनिक बल व होमगार्ड आदि की निर्वाचन के दौरान मृत्यु होने या गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में अनुग्रह राशि का भुगतान किये जाने हेतु तत्काल सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।


उन्होनें बताया है कि निर्वाचन अवधि की गणना मतदान/मतगणना सम्बन्धी प्रशिक्षण एवं मतदान/मतगणना कार्य हेतु कर्मचारी के निवास स्थान से ड्यूटी स्थल तक पहुॅचने की अवधि तक मान्य है। निवास स्थान से ड्यूटी समाप्त कर उसके निवास स्थान तक पहुॅचने तथा डयूटी स्थल से निवास स्थल की वापसी की अवधि की गणना उस सीमा तक मान्य है, जितना कि सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को इस यात्रा हेतु समय लगता है। सुरक्षा बलों की तैनाती के मामले में यह गणना उनके जनपद में आगमन से ड्यूटी के पश्चात् मूल स्थल तक रवानगी तक मानी जायेगी। अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किये जाने की स्थिति में यह गणना उनके प्रदेश में आगमन से डयूटी की पश्चात् मूल स्थान पर रवानगी तक मानी जायेगी।

जनपद में तैनात मोबाइल सुरक्षा बल भी इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित होगे।
उन्होने बताया है कि प्रशिक्षण अथवा मतदान/मतगणना ड्यूटी के दौरान असामयिक दुर्घटना में मृत्यु की दशा में रू0 15 लाख, डयूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना जैसे आतंकवादी हिंसा/असामयिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइन्स, बाम्बब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण व कोविड-19 से मृत्यु होने पर रू0 30 लाख, दिव्यांगता पर रू0 15 लाख तथा अन्य कारण से घटित दुर्घटना में किसी अंग के स्थायी दिव्यांगता की दशा में रू0 7.50 लाख की अनुग्रह राशि दी जायेगी।
इस सम्बन्ध में जनपद के समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से अपेक्षा की गयी है कि विभाग में किसी कार्मिक की पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में प्रशिक्षण अथवा मतदान/मतगणना ड्यूटी के दौरान असामयिक दुर्घटना अथवा कोविड-19 से मृत्यु हुई हो तो तत्काल अभिलेखो सहित 11 मई 2021 तक जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत में उपलब्घ कराना सुनिश्चित करे।

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