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मिलावटी खाद्य पदार्थ बिक्री पर कसा शिकंजा,जिला प्रबंधक समेत 24 लोगों पर 82 लाख का जुर्माना (fine)

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हरदोई : जिला प्रशासन ने मिलावटी खाद्य पदार्थ बिक्री पर शिकंजा कसा है। मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री करने व खाद्य लाइसेंस न रखने पर कर्मचारी कल्याण निगम के जिला प्रबंधक समेत 24 व्यापारियों के विरुद्ध करीब 82 लाख रुपये का जुर्माना (fine) लगाया गया है।

डीएम अनिवाश कुमार की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि मिश्रित दूध का नमूना फेल होने पर पुरुषोत्तम यादव पुत्र मुंशीलाल निवासी ग्राम मक्काखेड़ा, जिला उन्नाव पर 50,500 रुपये, दिल्ली की फूड कंपनी पर एक लाख 10 हजार रुपये, जैसिंह पुत्र परशुराम निवासी ताजपुर ब्लॉक सुरसा पर 40 हजार रुपये का जुर्माना (fine) लगाया गया है।

संडीला स्थित ब्रांडेड कंपनी का नमूना फेल,लगा तगड़ा जुर्माना (fine)

संडीला स्थित ब्रांडेड कंपनी का नमूना फेल होने पर संचालक लखनऊ के जानकीपुरम निवासी योगेश मिश्रा पर 32 लाख रुपये व नवीन मिश्रा पर 37 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना (fine) लगाया गया है। दूध में मिलावट करने के आरोप में मुजफ्फरनगर के शाहवाजपुर कला निवासी बृजराज कुमार पर दो लाख 40 हजार रुपये, संडीला के मलैया निवासी होशराम पर 70 हजार का जुर्माना लगाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम कलेक्ट्रेट डिपो कैंटीन में रिफाइंड सोयाबीन आयल का नमूना फेल होने पर प्रबंधक चंद्रपाल सिंह पुत्र बालिस्टर सिंह पर 20 हजार रुपये, आपूर्तिकर्ता रूचि सोया इंडस्ट्रीज लखनऊ पर 50 हजार रुपये व विनिर्माता रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 90 हजार का जुर्माना (fine) लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि पंजीकरण व लाइसेंस न रखने पर कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम नीर बहर के रोहित गुप्ता, मोमिनाबाद के ताज मोहम्मद, शाहाबाद के मौलागंज के सलमान, इसी गांव के हमीद, फैसल, अकील, मुस्लिम, शकील, असलम, अबुतलाह, अतीक, शाहाबाद के जंगलियों निवासी जीशान पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खोवा की गुजिया का नमूना फेल होने पर सवायजपुर के मिथलेश पर 15 हजार रुपये, कमलेश पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपितों को 30 दिनों के अंदर जुर्माना की राशि न्यायालय में जमा करनी होगी।

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