Lucknow News: राजधानी में दो पहिया वाहन चालकों और उनके सहयात्रियों के लिए हेलमेट पहनना अब अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बिना हेलमेट पहने वाहन चालक और सहयात्री को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह आदेश 26 जनवरी से लागू होगा। इसके साथ ही, हेलमेट न पहनने पर चालान और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
सख्त निगरानी
जिलाधिकारी ने आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग, आरटीओ और पुलिस अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं। पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश दिया गया है कि वह पेट्रोल पंप पर इस नियम से संबंधित होर्डिंग और पोस्टर लगाएं। इन पोस्टरों में स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि 26 जनवरी से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा।
सीसीटीवी के माध्यम से आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुराने आदेश का पालन नहीं, अब सख्ती
दो पहिया वाहन चालकों और उनके सहयात्रियों के लिए हेलमेट अनिवार्य करने का नियम काफी पहले लागू हुआ था, लेकिन इसका पालन सही तरीके से नहीं हो रहा था। अब इसे सख्ती से लागू करने के लिए यह नया आदेश जारी किया गया है।
जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि हेलमेट पहनने की आदत को सुरक्षा के लिए अपनाएं और नियमों का पालन करें। 26 जनवरी से पहले जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इस नियम की जानकारी दी जाएगी।