बिहार सरकार ने किसानों और ग्रामीण युवाओं की आमदनी बढ़ाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से “देशी गौ-पालन प्रोत्साहन योजना 2025” की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य में देशी नस्ल की गायों की डेयरी खोलने पर सरकार की ओर से 75% तक सब्सिडी दिया जा रहा है। योजना का लाभ किसान, बेरोजगार युवक-युवतियां और पशुपालन में रुचि रखने वाले ग्रामीण नागरिक ले सकते हैं।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य देशी नस्ल की गायों जैसे साहिवाल, गिर और थारपारकर के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना भी इसका उद्देश्य है।
डेयरी यूनिट पर कितनी मिलेगी सब्सिडी
- 2 गायों की डेयरी यूनिट:
कुल लागत – ₹2,42,000- SC/ST/OBC वर्ग को अनुदान: ₹1,81,500 (75%)
- अन्य वर्ग को अनुदान: ₹1,21,000 (50%)
- 4 गायों की डेयरी यूनिट:
कुल लागत – ₹5,20,000- SC/ST/OBC वर्ग को अनुदान: ₹3,90,000 (75%)
- अन्य वर्ग को अनुदान: ₹2,60,000 (50%)
कौन-कौन कर सकता है आवेदन
- राज्य के किसान
- ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक और युवतियां
- वे व्यक्ति जो डेयरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं
किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
- आवेदक का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जमीन की रसीद या लीज अनुबंध
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- विभागीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
कैसे करें आवेदन
- योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 है।
- आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
- इसके लिए https://dairy.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें और सभी दस्तावेज अपलोड करें।
- गलत या अधूरे आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे।
योजना से जुड़ी अन्य जरूरी बातें
- आवेदन की जांच जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।
- दस्तावेज सत्यापन के बाद सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- योजना पूरे राज्य में लागू है।
यदि योजना से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए या आवेदन में सहायता चाहिए, तो आप अपने जिले के गव्य विकास पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-345-6681 पर कॉल कर सकते हैं।