Lucknow News: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ड्रोन गतिविधियों से फैल रही दहशत को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में सिर्फ गैंगस्टर एक्ट ही नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी लागू किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने इस संबंध में प्रमुख सचिव गृह और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में ड्रोन संचालन की समीक्षा की जाए और जिन स्थानों पर बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, वहां तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए।
राज्य सरकार का मानना है कि ड्रोन के जरिए जासूसी, अवैध निगरानी या आपराधिक गतिविधियों की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी कारण सरकार अब इस पर सख्ती बरत रही है। अब ड्रोन उड़ाने से पहले जरूरी होगी प्रशासनिक अनुमति, वरना परिणाम भुगतने को तैयार रहें।