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Vehicle HSRP Update: 10 अगस्त तक अपने वाहनों पर HSRP नहीं लगवाई तो 10 हजार तक का होगा चालान

परिवहन विभाग के अनुसार, अब सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य हो गया है। पहले पुराने वाहनों पर HSRP लगाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया गया है। इस संबंध में विभाग ने बुधवार को आदेश जारी किए हैं। अगर आप 10 अगस्त तक अपने पुराने वाहनों पर HSRP नहीं लगवाते हैं तो आपको ₹10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

चालान से बचने के लिए 10 अगस्त तक HSRP रजिस्ट्रेशन करवा लें

इस निर्णय के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर HSRP लगवाना अनिवार्य है। वाहन मालिक 10 अगस्त तक एचएसआरपी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाकर बुकिंग स्लिप दिखाने पर भी चालान से बच सकते हैं। यदि तय तिथि तक एचएसआरपी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया तो वाहन चालकों पर ₹5000 से ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

क्या है HSRP नम्बर प्लेट

HSRP एल्युमिनियम से बनी होती है और इसे स्नैप-ऑन-लॉक के जरिए गाड़ी के फ्रंट और बैक में लगाया जाता है, जिसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। इसमें एक हॉट स्टैंप वाली फिल्म लगी होती है, जिसमें 45 डिग्री के एंगल पर ‘INDIA’ लिखा होता है। प्लेट पर अंक और अक्षर का साइज 10mm होता है और ये विशेष फॉन्ट में होते हैं, जो लाइट पड़ने पर चमक उठते हैं और सीसीटीवी कैमरे में आसानी से कैप्चर हो जाते हैं।

HSRP में ऊपर बायें कोने पर नीले रंग में अशोक चक्र का हॉट स्टैंप क्रोमियम बेस्ट होलोग्राम होता है। इसके नीचे बायें कोने पर 10 अंकों का सीक्रेट कोड लेजर से लिखा होता है, जिसमें गाड़ी से जुड़ी सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे चेसिस और इंजन नंबर, परचेसिंग डेट, गाड़ी का मॉडल, डीलर और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आदि।

जाने कीमत

HSRP की कीमतें दुपहिया वाहन के लिए ₹425, कार के लिए ₹695, मध्य और भारी वाहन के लिए ₹730 और ट्रैक्टर जैसे कृषि कार्य से जुड़े वाहनों के लिए ₹495 रखी गई है।

HSRP लगवाने की प्रक्रिया सरल है। सबसे पहले आपको सियाम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट siam.in पर जाना होगा। यहां वाहन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि जानकारी के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद वाहन निर्माता कंपनी, जिले और नजदीकी वाहन डीलर का चयन कर एचएसआरपी प्लेट के लिए शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। इसके बाद आप अपने रिकॉर्ड के लिए भुगतान की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित तिथि पर नजदीकी डीलर के पास जाकर एचएसआरपी प्लेट लगवा सकते हैं।

इस प्रक्रिया में ऑनलाइन पेमेंट के अलावा किसी भी प्रकार का कोई अन्य भुगतान नहीं देना होगा। एक बार HSRP प्लेट लगवाने के बाद यह हमेशा के लिए वैध होती है। एचएसआरपी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सियाम पोर्टल पर जाना होगा और आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।

HSRP लगाने की अंतिम तिथि अब 10 अगस्त है, इसलिए सभी वाहन मालिकों से निवेदन है कि वे समय पर अपने वाहनों पर HSRP लगवा लें और चालान से बचें।

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Pradeep Pal
Pradeep Palhttps://hdibharat.com
प्रदीप पाल, पिछले छह सालों से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. इस दौरान इन्होंने अलग-अलग कई न्यूज़ पोर्टल्स पर काम किया. मूल रूप से हरदोई के रहने वाले हैं. बिजनेस के साथ ही राजनीति, शिक्षा, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और सरकारी योजनाओं की खबरों में ख़ास रूचि है.
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