Hardoi News: “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत थाना सांडी पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप कोर्ट ने दोषियों को 20-20 वर्ष की कठोर कारावास और 19-19 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
11 मई 2015 को वादी ने थाना सांडी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अभियुक्त अमित पुत्र मनोज निवासी ग्राम सैतियापुर ने वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। इस रिपोर्ट के आधार पर थाना सांडी में मु0अ0सं0 301/15 धारा 363/366 भादवि0 के तहत मामला पंजीकृत किया गया।
विवेचना के दौरान, अभियुक्त अमित और स्वतंत्र के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। इस मामले में स्थानीय पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी की, जिसके फलस्वरूप 08 अगस्त 2024 को न्यायालय ने दोषी अमित और स्वतंत्र को 20-20 वर्ष की कठोर कारावास और 19-19 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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