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मतगणना हाल में किसी भी अभिकर्ता, प्रत्याशी, जनप्रतिनिधि व मतगणनाकर्मी साथ में क्या नहीं ले सकते है ?

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हरदोई : जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया है कि विधानसभा सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के अन्तर्गत जनपद के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना 10 मार्च 2022 को नियत है। मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों निर्वाचन अभिकर्ताओं, मतगणना अभिकर्ताओं एवं गणना कार्मिको हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है।

मतगणना भवन के परिसर के चारों ओर 100 मी० के घेरे को पैदल क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इस परिधि के अन्दर किसी भी प्रकार के वाहन को अनुमति नहीं दी जायेगी। मतगणना हाल में किसी भी अभिकर्ता, प्रत्याशी, जनप्रतिनिधि व मतगणनाकर्मी द्वारा पानी की बोतल मोबाइल धूम्रपान की सामग्री यथा माचिस, सिगरेट, बीडी, गुटखा आदि तथा अन्य प्रतिबन्धित वस्तुयें यथा इलेक्ट्रानिक उपकरण आदि मतगणना हाल में नहीं ले जाया जायेगा।

मतगणना परिणाम अंकन हेतु सादा कागज एवं पेन साथ में ले जाया जा सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर या उनके द्वारा अधिकृत सहायक रिटर्निग ऑफीसर या उप जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी किये गये अधिकृत फोटोयुक्त पास के आधार पर ही गतगणना कर्मचारी, प्रत्याशी निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता या किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी को मतगणना हाल में प्रवेश दिया जायेगा।

प्रत्येक प्रत्याशी को उतने गणना अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति दी जायेगी जितनी मतगणना मेज होगी और इसके अतिरिक्त एक अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति होगी। जिस टेबुल पर मतगणना अभिकर्ता नियुक्त किया जायेगा वह अपनी टेबुल से इतर किसी और टेबिल पर नही जायेगा। प्रत्याशियों अथवा उनके अभिकर्ताओं से जुड़े हुए किसी सुरक्षाकर्मी को मतगणना हाल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

मतगणना परिसर में प्रवेश के उपरान्त किसी भी प्रत्याशी, मतगणना अभिकर्ता, व कार्मिकों को विशेष परिस्थितियों को छोडकर बार-बार अन्दर बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। मीडिया/प्रेस के पास धारकों को कैमरा ले जाने की स्वीकृति दी जायेगी। किन्तु मतगणना प्रक्रिया की आडियो वीडियों की कवरेज करते समय मीडिया/प्रेस द्वारा हाथ में अथवा कन्धे से ले जाने वाले कैमरे से किसी भी स्थिति ई०वी०एम० पर रिकार्ड किये गये मतों आदि की फोटो ग्राफी या वीडियोग्राफी नही की जायेगी।

वर्तमान समय में जनपद में धारा 144 प्रभावी है। मतगणना सम्पन्न हो जाने के पश्चात् किसी भी प्रत्याशी या संगठन के द्वारा विधि विरुद्ध अनधिकृत भीड़ मण्डी परिसर में नहीं की जायेगी और न ही विजय जुलूस निकाला जायेगा। निर्वाचन परिणाम घोषणा के उपरान्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विजयी प्रत्याशी स्वयं उपस्थित होकर प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के समय अधिकतम 4 व्यक्ति अपने साथ ले जा सकते हैं।

प्रत्येक विधानसभा के प्रत्याशियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं/गणना अभिकर्ताओं के, वाहन राजकीय औद्योगिक संस्थान (आई०टी०आई०) के प्रांगण में खड़े किये जायेगें तथा समस्त अधिकारियों एवं मतगणना कर्मचारियों के वाहन सी०एस०एन० डिग्री कालेज के प्रांगण में पार्क किये जायेंगे।

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