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मयंक हत्याकांड में कोर्ट ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, ₹37,500 का लगाया जुर्माना

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हरदोई। जनपद में 09 वर्ष पूर्व एसडीएम रमेश शुक्ला के पुत्र मयंक शुक्ला की हत्या के मामले में कोर्ट ने 05 दोषियों को सजा सुनाई है। दिनदहाड़े गोली मारकर की गई हत्या में शामिल पांच दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए ₹37,500 हजार का जुर्माना लगाया है।

एसडीएम रमेश शुक्ला के बेटे मयंक शुक्ला कोतवाली शहर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के निवासी थे। जिनका जमीनी विवाद में फ्लोर मिल व भट्ठा मालिक हरिनाम सिंह, अशोक सिंह, प्रमोद सिंह, मास्टर सिंह, अरुणेश सिंह ने राइफल से गोली मारकर दिनदहाड़े हत्या कर दी थी।

अपराधियों ने बहलोली क्षेत्र में स्थित अपने फ्लोर मिल पर जमीनी विवाद में गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। जिसे पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 09 वर्ष बाद अपर सत्र न्यायाधीश ADJ 11 के जज अब्दुल कैफ ने धारा 147.148.149.307.302 के अंतर्गत अपराधियों को सजा सुनाई है।

कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ मे सभी पर 37,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। मृतक के परिजनों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है, तथा राहत की सांस लेते हुए खुशी जाहिर की है।

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