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Hardoi : गैरहाजिर कम्प्यूटर आपरेटर व सहायक श्रमायुक्त का सीडीओ ने रोका वेतन

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हरदोई। सीडीओ आकांक्षा राना ने आकस्मिक रूप से सहायक श्रमायुक्त कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय अचला पाण्डेय, सहायक श्रमायुक्त, कार्यालय में उपस्थित थीं। सर्व प्रथम उपस्थित पंजिका का निरीक्षण किया गया महेश गौर, कम्प्यूटर आपरेटर बिना किसी प्रार्थना पत्र एवं सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित होने पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मानदेय बाधित कर दिया गया।

रख-रखाव अवस्थित, गन्दगी पाये जाने, अभिलेख बेतरतीब रखे होने पर सहायक श्रमायुक्त को सीडीओ ने लगाई फटकार

सीडीओ द्वारा कार्यालय की साफ-सफाई का निरीक्षण किया गया तथा कार्यालय का रख-रखाव अवस्थित एवं गन्दगी पाये जाने तथा अभिलेख बेतरतीब रखे होने पर सहायक श्रमायुक्त को फटकार लगाते हुए एक सप्ताह में साफ-सफाई कराने के साथ ही योजनाओं का विवरण को चस्पा करने के निर्देश दिये गये और कार्यवाही पूर्ण होने तक सहायक श्रमायुक्त का माह मई 2022 का वेतन बाधित कर दिया गया।

सहायक श्रमायुक्त कार्याालय किराये के भवन में प्रथम तल पर स्थित है, जो कि काफी पुराना है। सहायक श्रमायुक्त द्वारा बताया गया कि सेवायोजन कार्यालय का अपना भवन है, जिसमें स्थान भी अतः सहायक श्रमायुक्त कार्यालय को सेवायोजन कार्यालय में शिफ्ट करा दिया जाये। इस संबंध में विभागीय स्तर पर पत्राचार करने के निर्देश दिये गये।

लंबित वादों को गुणदोश के आधार पर निस्तारित करते हुए प्रगति अवलोकित करायें -सीडीओ

सीडीओ द्वारा श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा- मातृत्व शिशु एवं बालिका प्रोत्साहन योजना,संत रविदास शिक्षा सहायता योजना(छात्रवृत्ति एवं साइकिल), मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, शिशु हित लाभ योजना, मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना, मृत्यु एवं अत्येष्टि सहायता योजना के लंबित एवं निस्तारित प्रकरणों की जानकारी चाही गयी।

सभी योजनाओं के रजिस्टर अपूर्ण पाये गये तथा सहायक श्रमायुक्त द्वारा योजनाओं की अद्यतन स्थिति नहीं दिखायी जा सकी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सहायक श्रमायुक्त द्वारा योजनाओं की समीक्षा नहीं की जाती और न ही अभिलेखों का रख-रखाव उचित तरीके से कराया जाता है।

सीडीओ द्वारा सहायक श्रमायुक्त को 23-05-2022 तक समस्त योजनाओं की अद्यावधिक प्रगति के साथ ही समस्त रजिस्टर पूर्ण कराकर अवलोकित कराने के निर्देश दिये गये।

लेबर कोर्ट में लंबित वादों की स्थिति की जानकारी की गयी । लेबर कोर्ट में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948, वेतन भुगतान अधिनियम-1936, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम आदि के अन्तर्गत लंबित वादों को गुणदोश के आधार पर निस्तारित करते हुए प्रगति अवलोकित कराने के निर्देश दिये गये। श्रमायुक्त द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में होने वाली दुर्घटनाओं को स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया और न ही लाभ दिया गया, जो निन्दनीय है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अगली बार से इसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाये।

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