हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सुधाकर दुबे ने हत्या के मामले में युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि से 80 फीसदी धनराशि वादी मुकदमा को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता परमेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि थाना टड़ियावां क्षेत्र के रमदानकुई निवासी सत्यम कटियार ने 10 अक्तूबर 2014 को बहोरवा गांव निवासी राजेश्वरी देवी के घर में घुसकर चाकू से गर्दन काट दी थी। इससे उनकी मौत हो गई थी। मामले की रिपोर्ट अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्र जो कि मृतका राजेश्वरी देवी के बेटे हैं ने दर्ज कराई थी। घटना के कारणों में पुरानी रंजिश होना कहा गया।
रिपोर्ट में कहा गया था कि घटना के दिन दोपहर एक बजे आरोपी उसके घर आया और उसकी मां राजेश्वरी देवी व पत्नी के साथ बैठकर चाय पी। इसके बाद मां की गला काटकर हत्या कर दी।
सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश सबूत के आधार पर व दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपी पर हत्या का जुर्म साबित पाया। इसके आधार पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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