Pradhan Mantri Awas Yojana: जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुसार आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़ने के संबंध में हाल ही में ब्लॉक प्रमुखों और खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में पात्रता के मानदंडों पर चर्चा की गई और आगामी ग्राम पंचायतों की बैठकों के दौरान पात्र लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया को लेकर जानकारी दी जाएगी।
यह लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र नहीं होंगे:
- जिनके पास मोटरयुक्त तीन पहिया या चौपहिया वाहन हो।
- जिनके पास मशीनरी तिपहिया या चौपहिया कृषि उपकरण हों।
- जिनके किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 50,000 रुपये या उससे अधिक हो।
- जिनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
- जिनका कोई गैर-कृषि उद्यम सरकारी पंजीकरण के साथ हो।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य 15,000 रुपये प्रति माह या उससे अधिक कमाता हो।
- जिनके परिवार ने आयकर या व्यवसाय कर भरा हो।
इसके अतिरिक्त, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि या 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो, वे भी आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के पात्र नहीं होंगे। इस निर्देश का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।
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