बेटियों के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की लोकप्रिय सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojna) में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसका जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत अब बेटी का खाता केवल माता-पिता या कानूनी अभिभावक ही संचालित कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है, तो खाता बंद किया जा सकता है। आइए विस्तार से इस बदलाव के बारे में जानते हैं।
2015 में हुई थी Sukanya Samriddhi Yojna की शुरुआत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2015 में बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की शुरुआत की थी। इस योजना में सिर्फ 250 रुपये से खाता खोला जा सकता है, और इसपर सरकार 8.2% की दर से ब्याज देती है। यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिससे बेटियां आसानी से लखपति बन सकती हैं।
1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम
इस योजना (Sukanya Samriddhi Yojna) में 1 अक्टूबर 2024 से नए नियम लागू होंगे। यदि कोई सुकन्या खाता ऐसा व्यक्ति चला रहा है जो कानूनी अभिभावक नहीं है, तो अब इसे माता-पिता या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर करना होगा। ऐसा नहीं करने पर खाता बंद किया जा सकता है। यह नियम नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (NSS) के तहत खोले गए खातों पर लागू होगा।
21 साल में बेटी बनेगी लखपति
सुकन्या समृद्धि योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका अच्छा ब्याज दर है, जो 8.2% है। यदि आप बेटी के 5 साल की उम्र में खाता खोलते हैं और 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष निवेश करते हैं, तो 21 साल की उम्र तक बेटी के खाते में लगभग 69 लाख रुपये जमा हो जाएंगे।
15 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपये जमा करने पर आपकी कुल जमा राशि 22 लाख 50 हजार रुपये होगी, और इस पर मिलने वाला ब्याज 46,77,578 रुपये होगा। इस प्रकार बेटी को 21 साल की उम्र में 69लाख 27 हजार 578 रुपये मिलेंगे।
टैक्स छूट और अन्य लाभ
इस योजना (Sukanya Samriddhi Yojna) के तहत इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा, बेटी की 18 साल की उम्र के बाद पढ़ाई के लिए जमा राशि का 50% तक निकाला जा सकता है। इसके लिए शिक्षा संबंधी दस्तावेज जमा करने होंगे। राशि किस्तों या एकमुश्त निकाली जा सकती है, लेकिन यह सुविधा एक साल में एक बार ही उपलब्ध है और पांच साल तक जारी रहती है।
दो बेटियों के लिए खाता खोल सकते हैं
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojna) में केवल भारतीय नागरिकों की बेटियों के लिए खाता खोला जा सकता है, और यह खाता 10 साल तक की उम्र की बेटियों के लिए उपलब्ध है। अधिकतम दो बेटियों के लिए खाता खोला जा सकता है, जबकि जुड़वा बेटियों के मामले में तीन खातों की अनुमति है।
खाता कहां खुलेगा?
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) के तहत आप अपनी बेटी के नाम पर किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोल सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे।
यह योजना (Sukanya Samriddhi Yojna) बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक शानदार विकल्प साबित हो रही है, और अब नए बदलाव के साथ इसे और भी प्रभावी बनाया जा रहा है।
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