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Flipkart पर लगाया गया ₹1 लाख का जुर्माना, ग्राहकों को देना होगा रिफंड

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Flipkart को घटिया सामान बेचाना भारी पड़ा है. कंपनी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. ये फाइन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑथोरिटी (CCPA) ने लगाया है. Flipkart घटिया क्वालिटी का प्रेशर कुकर बेच रहा था. 

एक रिपोर्ट के अनुसार, कस्टमर्स ने आरोप लगाया था कि कंपनी नॉन-स्टैंडर्ड प्रेशर कुकर को अपने साइट के जरिए बेच रही है. इस पर कंज्यूमर राइट की रक्षा करने वाली संस्था ने कंपनी को निर्देश दिया कि वो ऐसे प्रेशर कुकर यूज करने वाले 598 कंज्यूमर्स को इसकी जानकारी दे. इसके अलावा वो इन कुकर को कस्टमर्स के पास से मंगवा कर उनको उनकी कीमत लौटा दें. इसकी रिपोर्ट कंपनी को 45 दिन में सब्मिट करनी है. 

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सरकार ने प्रेशर कुकर के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) इशू किया है. इससे कंज्यूमर का चोट लगने और बड़े पैमाने पर नुकसान होने से बचाने के लिए प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड मार्क सेट किया गया है. QCO को घरेलू प्रेशर कुकर के लिए फरवरी 2021 से लागू कर दिया गया है. 

Powered by Flipkart वर्ड्स सभी प्रोडक्ट के इनवॉयस पर पर लिखना जरूरी

CCPA ने बताया कि फ्लिपकार्ट टर्म्स ऑफ यूज के अनुसार Powered by Flipkart वर्ड्स सभी प्रोडक्ट के इनवॉयस पर पर लिखना जरूरी है. ऐसे में ये साफ हो जाता है कि प्रेशर कुकर को बेचने में प्लेटफॉर्म का भी हाथ है. 

ये भी बताया गया है कि कंपनी ने माना है कि इस तरह के प्रेशर कुकर को प्लेटफॉर्म से बेचकर कंपनी को 1.84 लाख की फी मिली है. इस वजह से कंपनी इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है. इस पर उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. 

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