हरदोई : अंतरजनपदीय गैंग के सदस्य की चल संपत्ति कुर्क की जाएगी। जिलाधिकारी अविनाश कुमार गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप अधिनियम के तहत वाद की सुनवाई करते हुए शाहजहांपुर के रोजा के रुकनपुर के अभियुक्त का लग्जरी वाहन कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने मंझिला थाना पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा और एसपी की रिपोर्ट के परीक्षण के बाद शाहजहांपुर के रोजा के रुकनपुर के चांद मोहम्मद पुत्र मुबारक के वाद की सुनवाई की। रिपोर्ट में कहा गया है कि चांद मोहम्मद हरदोई के शाहाबाद के फिरोजपुर के गैंगलीडर रामू यादव पुत्र भवानी सिंह के गैंग का सदस्य है।
गैंग में फिरोजपुर के ही रजनीश कुमार उर्फ भिड़क्की पुत्र बलवीर भी सदस्य है। मंझिला पुलिस ने 22 मई 2021 को तीनों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की थी और कहा है कि यह लोग गैंग बनाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। एसपी की ओर से दी गई रिपोर्ट और सहायक अभियोजन अधिकारी बृजेंद्र कुमार सिंह के तर्कों को सुनने के बाद डीएम ने यह आदेश पारित किया है।
बताया गया कि मंझिला पुलिस की ओर से दी गई रिपोर्ट कहा गया है कि रामू यादव के गैंग के सदस्य चांद मोहम्मद पर हत्या सहित विभिन्न अपराधों के कई मुकदमें दर्ज हैं। इसके पास न भूमि है और न ही किसी बैंक में कोई खाता है। चांद मोहम्मद ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हुए कालीकमाई से चल संपत्ति जुटाई है।
डीएम ने चांद मोहम्मद के छह लाख 20 हजार 145 रुपये की कीमत के लग्जरी वाहन को कुर्क कर अभिरक्षा में लेते हुए मालखाना में जमा कराने के आदेश मंझिला पुलिस को दिए हैं।
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