सलाखों में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को एक मुकदमे में बड़ी राहत मिली है। गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त कर बरी कर दिया। गाजीपुर के मुहम्मदाबाद कोतवाली में मुख्तार पर यह मुकदमा 2009 में दर्ज हुआ था। इस मामले में मुख्तार अंसारी राहत भले ही मिल गयी हो लेकिन इसके बाद भी अभी जेल से निकलना संभव नहीं होगा।
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MP-MLA कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत में मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में बहस पूरी कर ली गई थी। 17 मई को फैसले के लिए तारीख निर्धारित की गई थी। जिसका फैसला आ गया और उन्हें बरी कर दिया गया.
इधर, MP-MLA कोर्ट ने गैंगस्टर केस में भी भी सुनवाई को पूरी कर ली है। मुख्तार अंसारी की ओर उनके वकील ने अपना पक्ष रखा गया है। इस मामले में 20 मई की तारीख निर्धारित की गई है। मालूम हो कि मुहम्मदाबाद के मीर हसन के हत्या के प्रयास में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।