होमउत्तर प्रदेशअनियमितता पर ग्राम विकास अधिकारी निलंबित

अनियमितता पर ग्राम विकास अधिकारी निलंबित

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हरदोई : अनियमितता और मनमानी पर जिला विकास अधिकारी ने एक ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया है। उन्होंने यह कार्रवाई विकास खंड अहिरोरी में तैनाती के दौरान की गई अनियमितता व लापरवाही पर की है। निलंबित किया गया ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में माधौगंज में तैनात है।

जिला विकास अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने माधौगंज में तैनात ग्राम विकास अधिकारी रजनीश कुमार त्रिपाठी को निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में कहा है कि विकास खंड अहिरोरी में तैनाती के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संचालन में मनमानी की गई है। आवास प्लस सूची में पात्रता की श्रेणी में होने के बाद भी अहमदपुर के मजरा काईमऊ की अनीता देवी पत्नी राकेश का नाम पक्का घर होने की रिपोर्ट लगाकर सूची से नाम हटा दिया गया था।

आवास प्लस पर पंजीकृत लाभार्थियों की पात्रता व अपात्रता का सत्यापन गाइडलाइन एवं निर्धारित मानक के अनुसार नहीं किया गया। अहिरोरी में तैनाती के दौर जनप्रतिनिधियों से संबंध ठीक न होना। पदीय दायित्वों का निर्वहन करने में लापरवाही पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बताया कि हरियावां खंड विकास अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया गया है। ग्राम विकास अधिकारी को विकास खंड हरियावां से ही संबद्ध भी किया गया है।

गैरहाजिरी पर 21 सफाई कर्मियों से जवाब-तलब- हरदोई : संचारी रोग नियंत्रण अभियान में लापरवाही व रोस्टर से काम न कर गैरहाजिर रहने वाले सफाई कर्मियों पर डीपीआरओ ने नाराजगी जाहिर की है। गैरहाजिरी पर 21 सफाई कर्मियों को नोटिस जारी कर उत्तर मांगा है।

जिला पंचायत राज अधिकारी गिरीश चंद्र ने बताया कि संचारी रोग की रोकथाम के लिए सीडीओ के आदेश पर सफाई कर्मियों की ड्यूटी न्याय पंचायत स्तर पर लगाते हुए रोस्टर बनाया गया है। न्याय पंचायत के सभी कर्मियों को रोस्टर अनुसार काम करने के आदेश दिए गए हैं। बताया कि गैरहाजिरी पर संबंधित विकास खंड सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से नोटिस जारी किए गए हैं। कहा गया है कि तीन दिन में साक्ष्य सहित उत्तर प्राप्त कराएं। संतोषजनक व साक्ष्य सहित उत्तर न होने पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

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