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4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की सजा

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हरदोई: 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी पिता को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नंबर 14 की जज निरुपमा विक्रम ने 20 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें दुष्कर्म की घटना के दो साल बाद फैसला आया है। दोषी पिता पर 37,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कासिमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने 9 अक्टूबर 2020 को दी तहरीर में बताया था कि 8 अक्टूबर को दिन में लगभग एक बजे उसके तीन बच्चे घर पर अकेले थे। बाहर से जब वह घर वापस आई तो देखा कि उसकी चार वर्षीय पुत्री खून से लथपथ है। पूछने पर बच्ची ने पिता की गंदी हरकत के बारे में बताया।

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तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दुष्कर्म के दोषी पिता सुरेंद्र को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह की अधिक सजा भुगतनी होगी। दोषी घटना के बाद से ही जेल में बंद है।

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