Homeउत्तर प्रदेशTraffic Rules: पापा को नाबालिग बच्चे को स्‍कूटी-कार देना पड़ेगा भारी, होगी...

Traffic Rules: पापा को नाबालिग बच्चे को स्‍कूटी-कार देना पड़ेगा भारी, होगी 3 साल की जेल, 25 हजार जुर्माने का भी प्रावधान

spot_img
spot_img

Traffic Rules: यूपी में अब 18 साल से कम आयु के बच्चों के सभी तरह के वाहन चलाने पर पूरी तरह से पांबदी लग गई है. शासन ने नाबालिग किशोर किशोरियों पर दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. यदि कोई वाहन का मालिक 18 साल से कम उम्र के किशोर किशोरियों को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 वर्ष की जेल और 25 हजार रुपये के जुर्माना होगा .

आपको बता दें कि यह आदेश उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की तरफ से शिक्षा निदेशक माध्‍यमिक को भेजा गया है. यह आदेश (Traffic Rules) उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है.

Traffic Rules: 3 साल की जेल, 25 हजार जुर्माने का भी प्रावधान

आदेश में कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति (वाहन मालिक) 18 साल से कम आयु के बच्चों को वाहन चलाने के लिए देगा तो उसका वह स्‍वयं जिम्मेदार होगा. अगर नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके अभिभावक या वाहन मालिक को 3 साल तक की सजा और 25 हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है. साथ ही वाहन का लाइसेंस भी निरस्‍त कर दिया जाएगा.

Traffic Rules के इस आदेश में कहा गया है कि यदि नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 साल की आयु के बाद ही बनेगा. एक्‍सीडेंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी परिवहन विभाग की तरफ से ये कड़े निर्देश जारी किए गए हैं.

spot_img
- Advertisment -spot_img

ताज़ा ख़बरें