हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने एक फैसले में बलात्कार के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 15 साल की कैद की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की धनराशि में आधी धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येन्द्र कु मार सिंह ने बताया कि थाना अतरौली क्षेत्र के महुआ डांडा निवासी हरीशंकर ने 31 अक्टूबर 2014 को गांव की ही एक बालिका के साथ जबरिया बलात्कार किया था। इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता की माता ने आरोपित के खिलाफ नामजद दर्ज कराई। आरोप था कि घटना के पूर्व उसकी बेटी शौच के लिए गई थी। साथ में छोटा भाई गया था जो दूरी पर खड़ा था।
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उसी दौरान उसके भाई को आरोपित के साथी ने दबोच लिया जबकि बालिका को आरोपित जबरिया उठाकर अपने घर ले गया। जहां पर उसके साथ बलात्कार किया।
सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित पर जुर्म साबित पाया। जज ने आरोपित को 15 साल की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना की धनराशि जमा होने पर आधी धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया।