Homeहरदोईदुष्कर्म के दोषी को 10 साल की जेल, 20 हजार अर्थदंड

दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की जेल, 20 हजार अर्थदंड

हरदोई। पॉक्सो कोर्ट के जज सुनील कुमार सिंह द्वितीय ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

संडीला थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवक ने 11 सितंबर 2017 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि गांव निवासी जीशान उसकी बहन को बहला फुसलाकर तीन सितंबर को ले गया था। जब आरोपी के परिजन के घर बहन को लेने पहुंचा तो उसके परिजन ने गाली गलौज कर उसे भगा दिया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

इसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। विशेष लोक अभियोजक कृष्ण गोपाल त्रिपाठी एवं क्षितिज दीक्षित ने कहा कि आरोपी जीशान ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

Pradeep Pal
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प्रदीप पाल, पिछले छह सालों से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. इस दौरान इन्होंने अलग-अलग कई न्यूज़ पोर्टल्स पर काम किया. मूल रूप से हरदोई के रहने वाले हैं. बिजनेस के साथ ही राजनीति, शिक्षा, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और सरकारी योजनाओं की खबरों में ख़ास रूचि है.
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