हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या 14 निरुपमा विक्रम ने आठ साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायलय ने जुर्माने की धनराशि दुष्कर्म पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने 19-02-2018 को बेनीगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि उसकी 8 साल की पुत्री गांव में खेल रही थी। इसी दौरान गांव का ही निर्मल वहां पर आया और बेटी को एक मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया। बेटी ने घर पहुंचकर मां को पूरी जानकारी दी।
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दुष्कर्मी को मासूम ने पहचाना था
महिला ने बताया उसके ससुर निर्मल को पकड़ घर लाए और बेटी से पहचान कराई, तो उसने उसे पहचान लिया। इसके बाद परिवार के लोग दोषी को पकड़कर कोतवाली ले गए। कोतवाली में पूरी घटना बताए जाने पर रिपोर्ट दर्ज की गई। शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने दोषी को निर्मल 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई और इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।