Hardoi News: हरदोई में एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज ने एक युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल का अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। इसके अलावा जुर्माने की आधी राशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
अपर जिला जज मोहम्मद नसीम ने दुष्कर्म के करीब 4वर्ष पुराने मामले की सुनवाई की। शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक ने 17 जुलाई 2020 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि उसकी 7 वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। तभी गांव का ही नवीन उर्फ कलूटे ने मासूम बच्ची को बहलाकर गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों को पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक ने पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली पर सबूतों के आधार पर अपर जिला जज मोहम्मद नसीम ने नवीन उर्फ कलूटे को 20 वर्ष की सजा सुनाई।
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